Friday, July 5, 2013

PSTET : शिक्षा विभाग की तबादला नीति जारी 28


PSTET : शिक्षा विभाग की तबादला नीति जारी 28

चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग ने वर्ष 2013-14 के लिए पंजाब की तबादला नीति के दिशा-निर्देश जारी करते हुए तबादलों के लिए 20 जुलाई तक आवेदन मांगे हैं। शिक्षा मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने यहां बताया कि इन आवेदनों पर विचार-विमर्श कर जल्द ही तबादले किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी इन तबादलों को प्रोसेस करके अंतर जिला तबादले मंडल शिक्षा अधिकारी और अंतर मंडल के तबादले शिक्षा विभाग निदेशक या सेकेंडरी शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। जो कर्मचारी 31 जुलाई 2014 को या इससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वह तबादलों के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे। इच्छुक अध्यापक आवेदन में कम से कम तीन स्टेशनों का ऑप्शन देंगे, मगर तबादला स्टेशन खाली होने की स्थिति में ही किया जाएगा। 1अंगहीन, अविवाहित, नवविवाहित लड़कियों, विधवाओं और जिस कर्मचारी का बच्च मानसिक तौर पर ठीक न हो या क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हंै, उन्हें हमदर्दी के तौर पर स्टेशन पर दो साल ठहराव की शर्त से छूट दी जाएगी। जिस अध्यापक का व्यक्तिगत परिणाम 20 प्रतिशत या इससे कम होगा वह तबादले के लिए आवेदन नहीं दे सकता। 1रमसा वाले अध्यापक केवल रमसा वाले स्कूल में ही तबादले के लिए आवेदन दे सकते हैं। अंगहीन अध्यापकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि तबादला केवल मंजूरशुदा पद होने की स्थिति में ही किया जाएगा। डेपुटेशन द्वारा कोई भी तबादला नहीं होगा। ड्यूटी से गैरहाजिर अध्यापक तबादले या आपसी बदली के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे


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